Ayodhya-terrorist-attack case: अयोध्या आतंकी हमला: चारोंको उम्रकैद
प्रयागराज:उत्तर प्रदेश में
अयोध्या के बाबरी / राम जन्मभूमि क्षेत्र पर 2005 में हुवे हमले के केस में प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने सजा सुनाई है।
इस मामले में दोषी पाए गए पांच में से चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई,
जबकि एक आरोपी को छोड़ दिया गया।
इस मामले
में 63 गवाहोंकी गवाही ली
गयी थी । सुरक्षा कारणों से अंतिम सुनवाई
प्रयागराज के नानी सेंट्रल जेल की अस्थायी विशेष अदालत में हुई।
यहाँ पांच आरोपी इरफान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नसी, मोहम्मद अजीज और
आसिफ इकबाल उर्फ फारुख कोठड़ीमें थे।
5 जुलाई,
2005 को रात लगभग 9 बजे, बाबरी/राम जन्मभूमि क्षेत्र की सुरक्षा जाली और आस-पास के क्षेत्र में अत्याधुनिक
हथियारों से लैस गोलीबारी कर बमविस्फोट किया गया था।
इसमें सुरक्षा के
लिए तैनात कई सैनिक थे वो घायल हो गए।आतंकी हमले के जवाब में सेना ने की हुवी
कारवाई में पांच आतंकवादी मारे गए थे।
बाद में पांच और आरोपी गिरफ्तार किए गए।
हमले में दो नागरिक मारे गए और सात अन्य घायल हो गए थे।
2005 Ayodhya terror attack case: Prayagraj Special Court sentences four convicts to life imprisonment and acquits one person. pic.twitter.com/T5bZKOXsJ2— ANI UP (@ANINewsUP) June 18, 2019
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