जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा में मंजूर (jammu-kashmir-news)
Jammu-kashmir-news:जम्मू और कश्मीर पुनर्निर्माण बिल राज्यसभा में मंजूर राज्य सभा ने एक ऐतिहासिक कौल देते हुवे जम्मू और कश्मीर पुनर्निर्माण विधेयक को मंजूरी दी है।
तकनीकी कारणों के कारण, बिल को चिठ्ठीद्वारे वोट लीया गया और बहुमत ने इसे मंजूरी दे दी।
इस बिल को मंजूरी मिलते ही दो नए केंद्र शासित प्रदेश - जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आगये हैं। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर से धारा ३७० को हटा दिया गया है।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह संसद में घोषणा की थी कि जम्मू और कश्मीर को विभाजित किया जाएगा।
उसके बाद में, उन्होंने राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश किया।
इसके बाद, अमित शाह ने एक लंबी चर्चा कि और चर्चा का जवाब दिया और सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब भी दिए।
इस समय, राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने विधेयक को पारित करने के लिए मतदान लिया और विधेयक को १२५ खिलाफ ६१ मतों से विधेयक मंजूर किया गया।
उसके बाद राज्यसभा का आजके दिन का कार्य स्थगित कर दिया गया था।
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सरकार के इस निर्णय के कारण, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे।
हालांकि, जम्मू और कश्मीर में विधानसभा का अस्तित्व बना रहेगा।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर कल मंगलवार को लोकसभा में चर्चा होगी।
इस बीच, जम्मू कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक को राज्यसभा में ध्वनि मत से मंजूर किया गया।
इस विधेयक के पारित होने से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए जम्मू और कश्मीर में १० % आरक्षण पाने का मार्ग खुला हुआ है।
जम्मू और कश्मीर हमेशा के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा
जम्मू और कश्मीर को वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है।
लेकिन जम्मू और कश्मीर हमेशा के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा
। जब समय आएगा, तब जम्मू और कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ऐसे शाह ने राज्यसभा में स्पष्ट कीया।
राज्यसभा में आज मंजूर हुवे विधायक
>जम्मू और कश्मीर पुनर्निर्माण बिल
> जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक
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